यूपी सरकार का बड़ा तोहफा: राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान
योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है। जानें किसे कितना पैसा मिलेगा और भुगतान का तरीका क्या होगा।

दीपावली के त्यौहार से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली एड-हॉक बोनस की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 5 नवंबर, 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों का बोनस दिया जाएगा, जिससे त्यौहार की चमक और बढ़ जाएगी।
किसे कितना मिलेगा पैसा और क्या हैं नियम?
वित्त विभाग के प्रधान सचिव आलोक कुमार द्वारा जारी नीति के अनुसार, इस बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपये तय की गई है। यह गणना 7,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा के आधार पर की गई है। बोनस के भुगतान का तरीका थोड़ा अलग रखा गया है; कुल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत हिस्सा उनके जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाते में जमा किया जाएगा।
जिन कर्मचारियों का GPF खाता नहीं है, उनके लिए यह राशि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में डाली जाएगी। हालांकि, कुछ कर्मचारियों के लिए विशेष छूट दी गई है। जो कर्मचारी 31 मार्च, 2026 के बाद रिटायर हुए हैं या 30 अप्रैल, 2027 तक रिटायर होने वाले हैं, उन्हें पूरा 100 प्रतिशत बोनस नकद मिलेगा।
पात्रता की शर्तें:
- पूर्णकालिक गैर-राजपत्रित राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के स्टाफ, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी पात्र होंगे।
- इन कर्मचारियों ने 31 मार्च, 2026 तक एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की होनी चाहिए।
- दिहाड़ी मजदूरों के लिए नियम अलग हैं; उन्हें 31 मार्च, 2026 तक लगातार तीन साल की सेवा पूरी करनी होगी, जिसमें प्रति वर्ष न्यूनतम कार्य दिवस (6 दिन कार्य सप्ताह के लिए 240 दिन और 5 दिन के लिए 206 दिन) होने चाहिए। दिहाड़ी मजदूरों को अधिकतम 1,184 रुपये का बोनस मिलेगा।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले लंबित हैं, उन्हें फिलहाल यह बोनस नहीं दिया जाएगा। उनके भुगतान का निर्णय मामले के अंतिम परिणाम के बाद लिया जाएगा।