शाहजहाँपुर: वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला, लखनऊ बोर्ड पहुंची शिकायत

उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के जलालबाद क्षेत्र में वक्फ संपत्ति के अवैध कब्जे और हेरफेर का एक गंभीर मामला सामने आया है। सिकंदरपुर अफगान इलाके में स्थित वक्फ संपत्ति को भू-माफियाओं द्वारा हड़पने और उसकी जमीन पर अवैध रास्ता बनाने के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत अब उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ तक पहुंच गई है।
दरअसल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शुक्ला ने इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि वक्फ नंबर 72Ex-II (वक्फ फखरुद्दीन) के गाटा संख्या 98 की जमीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, रमेश चंद्र उर्फ चंदन और अलीम अरशद/अजीजुद्दीन नामक व्यक्तियों ने मिलीभगत कर वक्फ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और उसकी जमीन की अवैध बिक्री की कोशिश की है।
जांच के लिए लखनऊ बोर्ड को भेजी गई रिपोर्ट
मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक सर्वे वक्फ कमिश्नर (शाहजहाँपुर) प्रसून राय ने पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने शिकायत पत्र और संबंधित दस्तावेजों को जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ को भेज दिया है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वक्फ अधिनियम 1995 (संशोधित) की धारा 32, 40 और 52 के तहत, किसी मुतवल्ली को हटाने, अवैध कब्जों को हटाने और वक्फ संपत्ति के संबंध में कानूनी निर्णय लेने का अधिकार केवल लखनऊ स्थित सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास है। इसी आधार पर अब पूरी कार्रवाई बोर्ड के हाथ में है।
इस मामले की जानकारी जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, पीएमओ इंडिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है ताकि मामले का निष्पक्ष निपटारा हो सके।