राहुल गांधी को बड़ी राहत: सुल्तानपुर कोर्ट ने मानहानि का केस किया खारिज
सुल्तानपुर की विशेष कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज कर दी है।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए एक बड़ी कानूनी जीत सामने आई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एक पुराने मानहानि मामले को खारिज कर दिया है। यह मामला साल 2018 का था, जिसमें राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।
इस मामले के फैसले की सुनवाई के लिए राहुल गांधी खुद दिल्ली से सुल्तानपुर पहुंचे थे। गौरतलब है कि यह कानूनी लड़ाई पिछले कई सालों से चल रही थी। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं, जिसे मानहानि माना गया।
क्या था पूरा मामला और किसने की थी शिकायत?
यह शिकायत तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और उन्हें एक हत्या के मामले में आरोपी बताया था। विजय मिश्रा ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन अदालत ने अब इस शिकायत को खारिज कर दिया है।
कानूनी जानकारों के मुताबिक, यदि राहुल गांधी इस मामले में दोषी पाए जाते, तो आईपीसी की धारा 500 के तहत उन्हें दो साल तक की कैद या जुर्माने की सजा हो सकती थी। हालांकि, कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उन्हें इस कानूनी पचड़े से पूरी तरह राहत मिल गई है।