राहुल गांधी मानहानि मामला: सुल्तानपुर की विशेष अदालत आज सुनाएगी फैसला
अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष सांसद-विधायक (MP-MLA) कोर्ट में आज, 26 अक्टूबर 2026 को एक पुराने मानहानि मामले में फैसला आने वाला है। यह पूरा विवाद साल 2018 का है, जब राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कुछ विवादित टिप्पणियां की थीं।
मामले की जड़ें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान की हैं। 8 मई 2018 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर आरोप लगाया था कि वे एक हत्या के मामले में आरोपी हैं। उन्होंने लोया केस का जिक्र करते हुए कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी का दावा करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी नहीं होना चाहिए। इस बयान के बाद स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
क्या है कानूनी स्थिति और सजा का प्रावधान?
यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत दर्ज किया गया था। जज शुभम वर्मा इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने विजय मिश्रा, अनिल मिश्रा और रामचन्द दुबे सहित तीन गवाहों के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें 13 अक्टूबर को पूरी हो चुकी थीं, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
राहुल गांधी, जिन्हें 20 फरवरी 2024 को अदालत से जमानत मिली थी, आज फैसले के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकते हैं। यदि अदालत उन्हें दोषी करार देती है, तो उन्हें अधिकतम दो साल की कैद की सजा हो सकती है।
इस हाई-प्रोफाइल फैसले को देखते हुए सुल्तानपुर जिला प्रशासन और सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।