सुल्तानपुर कोर्ट का बड़ा फैसला: अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी

अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर की अदालत ने राहुल गांधी को बरी कर दिया है। जानें क्या था पूरा मामला।

Shubham Singh26 October 20261 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
सुल्तानपुर कोर्ट का बड़ा फैसला: अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सोमवार को अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया। इस फैसले के आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने इसे अपनी जीत बताया है।

यह पूरा मामला साल 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर कुछ बयान दिए थे। इन बयानों को आपत्तिजनक मानते हुए सुल्तानपुर कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन चेयरमैन विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों से भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके बाद उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया फैसला

इस मामले में कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चली। शिकायत के काफी समय बाद, 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत भी मिली। मामले की सुनवाई लगातार चलती रही और 13 अक्टूबर को कोर्ट ने अंतिम दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सोमवार को जब अदालत ने अपना निर्णय सुनाया, तो राहुल गांधी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इस फैसले ने एक लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवाद पर विराम लगा दिया है।

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