राहुल गांधी सुल्तानपुर मानहानि केस में बरी, कोर्ट जाते समय एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा
सुल्तानपुर की अदालत ने राहुल गांधी को 2018 के मानहानि मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले में हादसा हुआ।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुल्तानपुर की एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2018 के एक पुराने मानहानि मामले में बरी कर दिया है। हालांकि, इस फैसले की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचने के दौरान राहुल गांधी के काफिले के साथ एक सड़क हादसा हो गया, जिससे हड़कंप मच गया।
यह पूरा मामला साल 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी ने कथित तौर पर तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं। इस पर आपत्ति जताते हुए स्थानीय भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टकराईं गाड़ियां
शनिवार सुबह जब राहुल गांधी लखनऊ से सुल्तानपुर की ओर जा रहे थे, तभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हलियापुर इलाके में उनके काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:15 बजे माइलस्टोन 89.5 के पास आगे चल रहे एक निजी वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसकी वजह से पीछे आ रही चार कारें और एक एम्बुलेंस आपस में भिड़ गईं।
इस टक्कर में गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं व सुरक्षाकर्मियों को चोटें आईं। राहत की बात यह रही कि राहुल गांधी पूरी तरह सुरक्षित थे और हादसे के बाद वे अदालत पहुंचे। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, इस दुर्घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है।
कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो इस मामले में राहुल गांधी ने 2023 में कोर्ट में पेश होकर जमानत ली थी। ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल की जांच कराने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। गवाहों के बयान और अंतिम दलीलों को सुनने के बाद, विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 26 अक्टूबर को उन्हें दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।