रायबरेली: पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

रायबरेली कोर्ट ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति लवकुश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानें क्या था पूरा मामला।

Shubham Singh5 November 20261 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
रायबरेली: पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक अदालत ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की जान लेने वाले एक शख्स को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला द्वितीय अतिरिक्त जिला जज अमित कुमार पांडे की अदालत ने सुनाया, जिसने इस जघन्य अपराध में दोषी को बख्शा नहीं।

पूरा मामला भदोहर थाना क्षेत्र का है, जहां प्योर फेरू बेला टेकाई निवासी लवकुश उर्फ दीपू की शादी 15 अप्रैल 2018 को जगतपुर की रहने वाली मनिता से हुई थी। शादी के बाद से ही लवकुश की नीयत बदल गई और वह अपनी पत्नी और ससुराल वालों से पैसों की मांग करने लगा। मनिता की मां शिवपति ने बताया कि आरोपी अक्सर पैसों के लिए दबाव बनाता था, जिसके चलते उन्होंने अपने बेटों से पैसे उधार लेकर कई बार 10 से 20 हजार रुपये लवकुश को दिए थे।

20 चोटों के साथ मिली थी लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज

लालच की यह भूख तब खूनी रूप ले बैठी जब 27 जनवरी 2023 को लवकुश ने अपनी पत्नी मनिता पर लाठियों से हमला कर दिया। आरोपी ने इतनी बेरहमी से पिटाई की कि मनिता की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात की भयावहता का अंदाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगा, जिसमें मनिता के शरीर पर कुल 20 चोटों के निशान पाए गए थे।

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील उमानाथ सिंह ने कोर्ट के सामने मजबूती से अपनी बात रखी। उन्होंने मनिता की मां समेत कुल नौ गवाहों को पेश किया, जिनकी गवाही और सबूतों ने आरोपी के गुनाहों की पोल खोल दी। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए लवकुश को दोषी करार दिया और उसे जीवनभर जेल में रहने की सजा सुनाई।

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