रायबरेली: प्रेमिका की बेरहमी से हत्या करने वाले को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना

रायबरेली कोर्ट ने 2021 में प्रेमिका की हत्या करने वाले श्याम बाबू को उम्रकैद की सजा सुनाई और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

Shubham Singh29 October 20261 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
रायबरेली: प्रेमिका की बेरहमी से हत्या करने वाले को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के रायबरेली से न्याय की एक बड़ी खबर सामने आई है। जिला अदालत ने साल 2021 में अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या करने वाले एक शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे प्रथम कोर्ट ने इस मामले में दोषी को न केवल आजीवन कारावास की सजा दी, बल्कि उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।

पूरा मामला रायबरेली के बछरावां इलाके का है। आरोपी श्याम बाबू, जो दइजुआ खेड़ा गांव का रहने वाला है, का गुरुबख्शगंज इलाके की एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। साल 2021 में आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि श्याम बाबू ने गुस्से में आकर महिला की हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

साक्ष्यों के आधार पर मिला न्याय

जांच एजेंसियों ने तत्परता दिखाते हुए चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद मामला ट्रायल पर चला गया। हालांकि, मार्च 2022 में आरोपी श्याम बाबू को जमानत मिल गई थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी रही। बुधवार को विशेष एडीजे प्रथम कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष की दलीलों और केस फाइल की गहन समीक्षा करने के बाद न्यायाधीश ने श्याम बाबू को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने माना कि अपराध गंभीर था और आरोपी को कड़ी सजा मिलना जरूरी है। इस फैसले की स्थानीय स्तर पर काफी सराहना हो रही है और इसे पुलिस व प्रशासन की प्रभावी पैरवी का नतीजा बताया जा रहा है।

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