पीलीभीत: फर्जी NOC से मदरसा शिफ्ट करने का खेल, अफशां खान समेत 7 पर FIR दर्ज
पीलीभीत में फर्जी एनओसी के जरिए मदरसा शिफ्ट करने के मामले में अफशां खान और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जानें पूरा मामला।

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक मदरसे को फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिफ्ट करने का बड़ा मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मदरसा संचालक अफशां खान समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। यह पूरा विवाद 'मदरसा यादगारे इस्लाम खान' के अवैध स्थानांतरण से जुड़ा है, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर फर्जी एनओसी (NOC) का इस्तेमाल किया गया।
मामले की शुरुआत तब हुई जब स्थानीय निवासी सैफ खान ने इस गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संस्थान को अवैध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है। जांच में यह बात सामने आई कि जिस मदरसे को साल 2010 में मीरपुर गांव में चलाने के लिए अस्थायी मान्यता दी गई थी, उसे 2022 में बिसलपुर तहसील के मुसेली मुस्तकिल में शिफ्ट कर दिया गया।
जांच में खुला फर्जीवाड़े का राज
जब विभागीय स्तर पर इस पूरे मामले की जांच की गई, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच अधिकारियों ने पाया कि मदरसे को शिफ्ट करने के लिए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) पेश किया गया था, वह पूरी तरह से फर्जी था। इस धोखाधड़ी के उजागर होते ही प्रशासन ने सख्त कदम उठाए और संस्थान की मान्यता के साथ-साथ ट्रांसफर एनओसी को तुरंत रद्द कर दिया।
प्रशासन ने मदरसा संचालक को सख्त निर्देश दिए हैं कि मुसेली स्थित संस्थान को तुरंत बंद किया जाए और उसे वापस उसी मूल स्थान (मीरपुर) पर ले जाया जाए, जिसके लिए उसे मान्यता मिली थी। अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सात आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, जिससे इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।