नोएडा: शराब दुकान पर MRP से ज्यादा वसूली का आरोप, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक शराब दुकान द्वारा ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के बहलोलपुर इलाके में स्थित एक इंग्लिश शराब आउटलेट पर आरोप है कि वह 'ICONIQ White' व्हिस्की की बोतलों को एमआरपी (MRP) से ज्यादा दाम पर बेच रहा है। इस मामले की शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) के जरिए अधिकारियों तक पहुंचाई गई है।
जानकारी के मुताबिक, यह शिकायत 20 अक्टूबर 2026 को @SachiNews611081 हैंडल से की गई। शिकायत में बताया गया कि गिरधारी स्वीट्स के पास स्थित इस दुकान पर, जिसका लाइसेंस रहमत जहां (लाइसेंस नंबर 45481) के नाम पर है, ICONIQ White व्हिस्की की 320 रुपये वाली बोतल के लिए ग्राहकों से 330 रुपये वसूले जा रहे हैं। पीड़ित ने इस गड़बड़ी की शिकायत करते हुए @112UttarPradesh, @UPCane, @upexcise और @dmgbnagar जैसे आधिकारिक हैंडल को टैग किया है ताकि इस पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
नियम तोड़ने पर रद्द हो सकता है लाइसेंस
उत्तर प्रदेश के आबकारी नियमों के तहत किसी भी रिटेलर के लिए प्रिंटेड एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई दुकान इस नियम का उल्लंघन करती है, तो उसके लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार गलती पकड़े जाने पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, वहीं दूसरी बार ऐसा करने पर यह राशि बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो जाती है। सबसे सख्त कार्रवाई तीसरी बार उल्लंघन करने पर होती है, जिसमें दुकान का रिटेल लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।
गौरतलब है कि राज्य आबकारी मंत्रालय ने जुलाई 2026 में ही निर्देश दिए थे कि ओवरप्राइजिंग की शिकायतों की तत्काल जांच की जाए ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। हालांकि, बहलोलपुर की इस विशेष शिकायत पर अब तक संबंधित अधिकारियों की ओर से किसी सार्वजनिक प्रतिक्रिया या निरीक्षण की पुष्टि नहीं हुई है।