अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम को बड़ी राहत, धमकी मामले में कोर्ट ने खारिज की शिकायत
अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम को धमकी मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सबूतों के अभाव में अदालत ने उनके खिलाफ शिकायत खारिज कर दी।

अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के लिए कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी जीत सामने आई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (ADJ) कोर्ट II ने उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है, जिससे उन्हें इस धमकी मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सांसद और इस मामले के अन्य आरोपियों के बीच किसी भी तरह के संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं।
यह पूरा मामला आरटीआई कार्यकर्ता केशव देव गौतम को धमकी देने और उन पर हमले के आरोपों से जुड़ा था। इस मामले में कानूनी लड़ाई काफी लंबी चली। इससे पहले निचली अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया था, जिसे बाद में चुनौती दी गई। अब उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और सबूतों की कमी को देखते हुए कोर्ट ने सांसद के पक्ष में फैसला सुनाया है।
शैक्षिक योग्यता पर अभी भी जारी है कानूनी लड़ाई
भले ही धमकी मामले में सतीश गौतम को राहत मिल गई हो, लेकिन वह एक और कानूनी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर एक अलग मामला अदालत में लंबित है। इस मामले में कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए इसे टाल दिया था। अब इस विवाद पर अगली सुनवाई 4 नवंबर 2026 को होनी तय हुई है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं।
गौरतलब है कि 25 सितंबर 2026 को हुई एक प्रक्रियात्मक सुनवाई के दौरान सांसद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद अगली तारीख 3 अक्टूबर 2026 तय की गई थी। अब धमकी वाले केस से बरी होने के बाद सांसद के लिए यह एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है।