मथुरा: नाबालिग से दुष्कर्म और पोर्नोग्राफी के आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

मथुरा की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के यौन शोषण और पोर्नोग्राफी के आरोपी श्याम बिहारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Shubham Singh31 October 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
मथुरा: नाबालिग से दुष्कर्म और पोर्नोग्राफी के आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

उत्तर प्रदेश के मथुरा पोक्सो कोर्ट ने एक बेहद गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण और उससे जुड़े अन्य अपराधों के दोषी श्याम बिहारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 1.43 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सीबीआई (CBI) द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, यह मामला केवल यौन शोषण तक सीमित नहीं था। आरोपी श्याम बिहारी पर न केवल नाबालिग के साथ दुष्कर्म और गंभीर यौन हमला करने का आरोप था, बल्कि वह बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी और आपत्तिजनक सामग्री (CSAEM) को इकट्ठा करने, प्रसारित करने और स्टोर करने के मामले में भी लिप्त था।

जांच और कानूनी प्रक्रिया

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब सीबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के संग्रह और प्रकाशन के आरोप में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के दौरान एजेंसी को पता चला कि आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ गंभीर यौन अपराध किया है।

सीबीआई ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पीड़िता की सुरक्षा, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा। पीड़िता को काउंसलिंग की सुविधा दी गई और फॉरेंसिक विशेषज्ञों व चिकित्सा पेशेवरों की मदद ली गई। साथ ही, डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सावधानी बरती गई।

जांच पूरी होने के बाद एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर सुनवाई चली। कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने पोक्सो एक्ट 2012, भारतीय दंड संहिता (IPC) और आईटी एक्ट 2000 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया है। अंततः, अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण और शोषण के मामलों में एजेंसी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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