शिवा शर्मा मौत मामला: मॉडल श्रद्धा दुबे और दो अन्य की जमानत याचिका लखनऊ कोर्ट ने की खारिज
लखनऊ कोर्ट ने बिजनेसमैन शिवा शर्मा की मौत के मामले में मॉडल श्रद्धा दुबे और उसके साथियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

लखनऊ की एक अदालत ने बिजनेसमैन शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और उनके ड्राइवर तनवीर अली (उर्फ दानिश) की जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। एक्टिंग CJM आलोक वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया और स्पष्ट किया कि इस स्तर पर जमानत देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है।
यह पूरा विवाद 9 अक्टूबर को तब शुरू हुआ जब शिवा शर्मा लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद शिवा की मां रंजना शर्मा ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें श्रद्धा दुबे और उसके साथी भी शामिल थे।
यूट्यूब वीडियो की मदद से पुलिस को छकाती रही आरोपी मॉडल
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे का फरार होना रहा। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए श्रद्धा 11 दिनों तक फरार रही और बताया जा रहा है कि उसने पुलिस की निगरानी और सर्विलांस से बचने के लिए यूट्यूब वीडियो का सहारा लिया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था।
लंबी तलाश के बाद, 20 अक्टूबर को पुलिस ने श्रद्धा, रश्मि और ड्राइवर तनवीर को नागपुर से गिरफ्तार किया और उन्हें लखनऊ लाया गया। पूछताछ के बाद तीनों को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मामले की संवेदनशीलता और हाई-प्रोफाइल होने के कारण जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से यह तय किया है कि आरोपी अब कोर्ट की कार्यवाही में वर्चुअल माध्यम (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) से ही पेश होंगे। वहीं, गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के अड़ियल रवैये को देखते हुए पुलिस अब उनके मददगारों और सपोर्ट नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।