आनंद मिश्रा शूटिंग केस: कोर्ट ने खारिज की चार आरोपियों की जमानत याचिका

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आनंद मिश्रा के साथ हुई गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इस मामले में बड़ी खबर यह है कि सत्र न्यायालय ने मामले के चार आरोपियों की जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस कड़े फैसले के बाद अब पुलिस पर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बढ़ गया है।
यह पूरा मामला 25 अगस्त 2026 का है, जब खड़गपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जानकी नगर इलाके के पास आनंद मिश्रा पर फायरिंग की गई थी। इस घटना के बाद से ही इलाके में तनाव और चर्चाओं का माहौल था। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने ललता प्रसाद, रोहित, अंकुर और अंकित पांडे की जमानत अर्जी पर विचार किया और अंततः उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट में दलीलों का दौर और पुलिस की तलाश
सुनवाई के दौरान वादी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रवि तिवारी ने मजबूती से अपनी बात रखी। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि आरोपियों को जमानत देना न्यायसंगत नहीं होगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पुलिस द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने के बाद यह फैसला सुनाया।
हैरानी की बात यह है कि कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बावजूद, ये चारों आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस की टीमें उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस प्रशासन अब अलग-अलग रणनीतियों के जरिए इन फरार आरोपियों की तलाश में जुटा है ताकि उन्हें जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाया जा सके।