गाजियाबाद: बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोपी पिता गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता पर ही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। गाजियाबाद बेटी दुष्कर्म मामला में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरी घटना ट्रोनिका सिटी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।
पॉक्सो कोर्ट की सख्ती और कानूनी प्रावधान
क्षेत्र में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अदालतों का कड़ा रुख देखा जा रहा है। हाल ही में एक अलग मामले में, गाजियाबाद की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अपनी 13 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले दीपक नामक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उस मामले में अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जो पीड़िता को दिया जाएगा।
बता दें कि पॉक्सो एक्ट नाबालिगों की सुरक्षा के लिए एक बेहद सख्त कानूनी ढांचा है। इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। वहीं, यदि पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम है, तो दोषी को मृत्युदंड तक दिया जा सकता है।