देवा मेला 2026: बाराबंकी डीएम ने जारी किए ट्रैफिक नियम, एंट्री के लिए पहचान पत्र जरूरी

बाराबंकी में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध देवा मेला 2026 को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और देवा मेला एवं प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष ईशान प्रताप सिंह ने ट्रैफिक नियमों को लेकर एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया है। यह मेला 27 अक्टूबर 2026 से 5 नवंबर 2026 तक चलेगा, जिसे देखते हुए सुरक्षा और आवाजाही के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
किसे मिलेगी एंट्री और क्या हैं शर्तें?
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, देवा कस्बे के निवासियों, वहां स्थित सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी कार्यालयों व स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों और स्कूल जाने वाले बच्चों को ही क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी। जो लोग देवा दरगाह बाईपास रोड या कुरजी रोड ब्रिज के जरिए मामा नहर पुल से अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें पुलिस बैरियर पर अपनी पहचान साबित करनी होगी। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या आधिकारिक पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों के लिए भी विशेष समय निर्धारित किया गया है। दुकानदारों को सामान लाने-ले जाने की अनुमति सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक ही होगी। इसके लिए उन्हें दुकान आवंटन की मूल रसीद दिखानी होगी। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सामान की ढुलाई के लिए बड़े वाहनों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इस आदेश की प्रतियां पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट, संयुक्त मजिस्ट्रेट/एसडीएम नवाबगंज और जिला सूचना अधिकारी को भेज दी गई हैं, ताकि आम जनता तक यह जानकारी समय रहते पहुंच सके और मेले के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो।