बाराबंकी: दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कठोर जेल, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
बाराबंकी की अदालत ने 2023 के दुष्कर्म मामले में दोषी को 12 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जानें पूरा मामला।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक अदालत ने न्याय की मिसाल पेश करते हुए दुष्कर्म के दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2023 का है, जिसमें पुलिस की पुख्ता जांच और प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सजा के साथ-साथ दोषी पर 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत हुई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जघन्य अपराधों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है, ताकि समाज में अपराधियों के मन में डर पैदा हो और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
वैज्ञानिक जांच और पुलिस की मेहनत लाई रंग
यह घटना बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र की है। मामला दर्ज होने के बाद तत्कालीन जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सुरेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने बेहद वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटाए। पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की और ठोस सबूतों के साथ चार्जशीट अदालत में पेश की।
अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर-37) की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों को मजबूती से पेश किया। इस कानूनी लड़ाई में अभियोजन अधिकारी आदित्य सिंह, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार यादव और महिला हेड कॉन्स्टेबल प्रतिमा द्विवेदी व पूजा रानी पटेल सहित पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के जरिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की मुहिम लगातार जारी रहेगी।