अपराधियों पर कड़ा प्रहार: बाराबंकी पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर फैजान को 6 महीने के लिए किया जिला बदर

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के सख्त निर्देशों के बाद, जिले के शातिर अपराधियों और गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बाराबंकी पुलिस ने एक आदतन अपराधी फैजान उर्फ मोहम्मद फैजान को जिला बदर कर दिया है, जिसे अब अगले छह महीनों तक जिले की सीमा में कदम रखने की अनुमति नहीं होगी।
यह पूरी कार्रवाई सतरीख थाना क्षेत्र के मोहल्ला गढ़ी निवासी फैजान के खिलाफ की गई है। पुलिस रिकॉर्ड और बीट सूचना के आधार पर यह पाया गया कि ताज मोहम्मद का पुत्र फैजान लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और उसकी वजह से इलाके में शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।
गुंडा एक्ट के तहत हुई सख्त कार्रवाई
पुलिस ने फैजान के खिलाफ उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट की धारा 3/4 के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू की। केस नंबर 4062/2024 (सरकार बनाम फैजान उर्फ मोहम्मद फैजान) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद, बाराबंकी के अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फैजान को जिले से निष्कासित करने का आदेश जारी किया।
आधिकारिक आदेश के अनुसार, फैजान को 17 अक्टूबर 2026 से छह महीने की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। इस दौरान वह बिना किसी पूर्व अनुमति या आधिकारिक अनुमति के बाराबंकी जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि वह इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ और भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।