बाराबंकी: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 1.07 लाख का जुर्माना
बाराबंकी की विशेष पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 1.07 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की एक विशेष पोक्सो (POCSO) अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उसे अपनी पूरी प्राकृतिक उम्र जेल में बिताने का आदेश दिया है। इस कड़े फैसले से यह साफ संदेश गया है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
मामले की जानकारी के अनुसार, दोषी की पहचान राजू के रूप में हुई है, जो फतेहपुर के इसरौली का निवासी है। विशेष सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने केस क्राइम नंबर 126/2024 की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने न केवल राजू को आजीवन कारावास की सजा दी, बल्कि उस पर 1 लाख 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इन धाराओं में दर्ज था मामला
यह पूरा मामला फतेहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया था। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 34, 323, 342, 376-DA और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें पोक्सो एक्ट की धारा 5(g)/6, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) और आईटी एक्ट की धारा 67(a) भी जोड़ी गई थी।
कोर्ट नंबर 46 में चली इस कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायाधीश ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी को कड़ी सजा सुनाई। यह फैसला नाबालिगों के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ न्यायिक प्रतिबद्धता और कानूनी जवाबदेही को दर्शाता है।