बाराबंकी: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर कैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
बाराबंकी की विशेष पोक्सो कोर्ट ने 2017 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में आलोक कुमार श्रीवास्तव को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक विशेष पोक्सो कोर्ट ने न्याय की मिसाल पेश करते हुए साल 2017 के एक गंभीर मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी आलोक कुमार श्रीवास्तव को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस सजा के साथ ही अदालत ने दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह पूरा मामला साल 2017 का है, जो बाराबंकी के देवा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आरोपी आलोक कुमार श्रीवास्तव पर आईपीसी की धारा 363, 366 और 376 के साथ-साथ पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला है।
'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत मिली कामयाबी
इस मामले में सजा दिलाने में विशेष सरकारी अभियोजक लव त्रिपाठी की अहम भूमिका रही, जिन्होंने कोर्ट में पुख्ता सबूत और दलीलें पेश कीं। गौरतलब है कि यह सजा पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' का हिस्सा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पुराने और लंबित गंभीर मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाना है। बाराबंकी पुलिस द्वारा मामले की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों के सही प्रस्तुतिकरण की वजह से ही दोषी को सजा मिल सकी।