अज़मगढ़: गैंगस्टर एक्ट के फरार आरोपी के घर पहुंची पुलिस, मुनादी कर दी संपत्ति कुर्की की चेतावनी

अज़मगढ़: गैंगस्टर एक्ट के फरार आरोपी के घर पहुंची पुलिस, मुनादी कर दी संपत्ति कुर्की की चेतावनी

उत्तर प्रदेश के अज़मगढ़ जिले में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक फरार गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर और मोहल्ले में ढोल बजाकर मुनादी कराई है, ताकि उसे और उसके परिवार को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जा सके। यह पूरी कार्रवाई अज़मगढ़ गैंगस्टर पुलिस कार्रवाई के तहत की गई है, जिसमें फरार आरोपी को जल्द से जल्द सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया है।

मामला बिलरियागंज पुलिस स्टेशन से जुड़ा है, जहां केस अपराध संख्या 143/2026 के तहत यूपी गैंगस्टर एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। इस मामले में आरोपी गोरख प्रसाद गौड़ उर्फ गौरव, जो राजेंद्र नगर (कंडू टोला) का निवासी है, लंबे समय से फरार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी न तो जांच में शामिल हो रहा है और न ही कोर्ट में पेश हो रहा है, जिसके चलते उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था।

18 अक्टूबर तक सरेंडर नहीं किया तो होगी कुर्की

गैंगस्टर कोर्ट अज़मगढ़ के आदेश के बाद, पुलिस टीम ने सीआरपीसी की धारा 82 और बीएनएस की धारा 84 के तहत कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार को सब-इंस्पेक्टर अमित कुमार वर्मा और कॉन्स्टेबल रोहित त्रिपाठी की टीम ने आरोपी के घर पहुंचकर सार्वजनिक घोषणा की। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आरोपी गोरख प्रसाद गौड़ को 18 अक्टूबर 2026 तक या तो कोर्ट में या पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो कानून के मुताबिक उसकी संपत्ति को कुर्क (attach) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस कार्रवाई से इलाके के अन्य अपराधियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।

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