अमेठी मर्डर केस: रवींद्र की हत्या करने वाले सर्वेश को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में साल 2023 में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। रायबरेली की अदालत ने रवींद्र प्रताप सिंह की हत्या के मामले में आरोपी सर्वेश कुमार उर्फ पिंटू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत मिली है, जिसका मकसद गंभीर अपराधों में दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाना है।
मामला अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 12 अक्टूबर 2023 को मृतक की पत्नी सरिता सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी सर्वेश कुमार ने उनके पति रवींद्र प्रताप सिंह को घर से बाहर बुलाया और चाकू मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन एसएचओ धीरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में जांच पूरी की गई और अक्टूबर 2023 में ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी।
साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश भी पड़ी भारी
अदालत ने मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए सर्वेश कुमार को न केवल हत्या (धारा 302) के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, बल्कि उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इतना ही नहीं, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश (धारा 201) के जुर्म में कोर्ट ने उसे सात साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि वह कुल 30,000 रुपये का जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त कठोर जेल काटनी होगी।
इस पूरे कानूनी प्रकिया को अमेठी के पुलिस अधीक्षक सर्वनान टी. के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह की निगरानी में पूरा किया गया। अभियोजन विभाग, कोर्ट के अधिवक्ताओं और पुलिस मॉनिटरिंग सेल के आपसी समन्वय से इस मामले में सजा सुनिश्चित हो सकी।