अमेठी नाबालिग छेड़छाड़ मामला: दोषी को 5 साल की कठोर जेल, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी प्रमेंद्र कुमार को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह पूरा मामला साल 2017 का है, जब जगदीशपुर इलाके के एक गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। शिकायत के मुताबिक, 14 मई 2017 को पीड़िता अपने घर में अकेली थी, तभी आरोपी प्रमेंद्र कुमार जबरन घर के अंदर घुस आया। उसने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और जब लड़की ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की।
साक्ष्यों के अभाव में बलात्कार के आरोप से मिली राहत
घटना के तुरंत बाद पीड़िता के पिता ने जगदीशपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और केस फाइल में पोक्सो एक्ट के साथ-साथ बलात्कार की धाराओं को भी जोड़ा था। हालांकि, कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के दौरान बलात्कार के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले, जिसके चलते अदालत ने प्रमेंद्र कुमार को इस विशिष्ट आरोप से बरी कर दिया।
लेकिन छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपों को कोर्ट ने सही पाया और गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।