अमेठी: कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन, देवस्थान की जमीन से हटाया अवैध कब्जा
अमेठी के सिधौली गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देवस्थान की जमीन से अवैध कब्जे हटाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह एक्शन लिया गया।

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बाजार शुक्ल क्षेत्र के सिधौली गांव में शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देवस्थान की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह हटा दिया। यह पूरी कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद की गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
दरअसल, देवस्थान की इस बेशकीमती जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को निर्देश दिए थे कि इस जमीन को जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए। इसी आदेश का पालन करते हुए मुसाफिरखाना तहसीलदार राहुल सिंह की देखरेख में राजस्व विभाग और पुलिस की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।
वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच चला बुलडोजर
तहसीलदार राहुल सिंह ने बताया कि राजस्व टीम और भारी पुलिस बल के साथ सिधौली गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद की गुंजाइश न रहे। टीम ने संबंधित साइट के दोनों प्लॉट नंबरों से अवैध निर्माण और कब्जों को हटाकर जमीन को वापस सरकारी कब्जे में ले लिया है।
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है और अब देवस्थान की भूमि पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस कार्रवाई से उन लोगों को कड़ा संदेश गया है जिन्होंने सरकारी या धार्मिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है।