अंबेडकरनगर: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल

Sushant Singh17 October 20261 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
अंबेडकरनगर: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष पोक्सो (POCSO) कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी राहुल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश मोहन कुमार ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया।

यह पूरा मामला अहिरौली थाना क्षेत्र का है, जिसने इलाके में काफी चर्चा बटोरी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 जून 2023 को बahati सोनवा निवासी राहुल ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया था। बताया गया कि घटना के समय नाबालिग के पास सोने की चेन, अंगूठी और झुमके जैसे गहने भी थे। इस वारदात में सुनीता वर्मा और सचिन नामक व्यक्तियों पर भी मदद करने के आरोप लगे थे।

अदालत ने लगाया जुर्माना, पीड़िता को मिलेगी आर्थिक मदद

कोर्ट ने सजा के साथ-साथ दोषी राहुल पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि वसूल होने के बाद उसका 75 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को दिया जाए। इसके अलावा, न्यायाधीश ने फैसले की एक प्रति जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेजने का आदेश दिया है, ताकि 'विक्टिम कंपनसेशन स्कीम' के तहत पीड़िता को उचित वित्तीय मुआवजा मिल सके।

ट्रायल के दौरान विशेष सरकारी वकील सत्य प्रकाश पांडेय ने कोर्ट में पीड़िता समेत आठ गवाह पेश किए। मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि हुई थी, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की थी। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने और सबूतों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद, अदालत ने राहुल को दोषी पाया और उसे जेल भेजने का आदेश दिया।

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