अंबेडकर नगर: सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में पुलिस ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की है। जिले की अलीगंज थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करने और दूसरों को परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने मामला संख्या 134/26 के तहत आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कार्य करने, अश्लील गाने गाने या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से संबंधित है जिससे अन्य लोगों को असुविधा या परेशानी हो।
BNS की धारा 296 में क्या है सजा?
कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, धारा 296 के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही एक हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या कोर्ट दोनों सजाएं एक साथ दे सकती है। यह एक संज्ञेय और जमानत योग्य अपराध है, जिसकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।
गौरतलब है कि अक्टूबर 2026 के दौरान अंबेडकर नगर पुलिस जिले में कानून व्यवस्था और आपराधिक जांचों को लेकर लगातार सक्रिय है। इस गिरफ्तारी को भी उसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है ताकि सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बना रहे और आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।