इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 3 महीने में होंगे यूपी पंचायत चुनाव

Shubham Singh14 October 20262 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 3 महीने में होंगे यूपी पंचायत चुनाव

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं कि आगामी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अगले तीन महीनों के भीतर हर हाल में संपन्न कराया जाए। यह आदेश उन 11 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है, जिनमें ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव टालने और प्रशासकों की नियुक्ति करने के सरकारी फैसले को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी साफ किया है कि जब तक नए चुनाव पूरे नहीं हो जाते, तब तक वर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक के तौर पर अपना कार्यभार संभालते रहेंगे। इसके साथ ही अदालत ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की बात पर जोर दिया है, ताकि लोकतांत्रिक नियमों का पूरी तरह पालन हो सके।

सरकार की तैयारी और प्रशासनिक चुनौतियां

अदालत के इस फैसले पर राज्य सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजbhar ने कहा कि चुनाव कराने में प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव कराने की मुख्य जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और सरकार आयोग के शेड्यूल के मुताबिक पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है।

वहीं, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अंबेडकर नगर में इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार पूरी तरह तैयार है, मतदाता सूचियां अपडेट हो चुकी हैं और मतपत्रों (ballot papers) की छपाई का काम भी पूरा हो चुका है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि तीन महीने की यह समयसीमा काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसका मुख्य कारण प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी और 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी है, जिससे चुनाव आयोग के सामने समय और संसाधनों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

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