पैन कार्ड केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली बड़ी राहत, मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी है। जानें पूरा मामला।

Shubham Singh29 October 20261 min read0 viewsउत्तर प्रदेश
पैन कार्ड केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली बड़ी राहत, मिली जमानत

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए कानूनी मोर्चे से एक बड़ी राहत की खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में पिता-पुत्र दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह फैसला उस समय आया है जब दोनों निचली अदालत के कड़े फैसलों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।

इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब उन पर दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने का आरोप लगा। पहले एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को सात साल की जेल की सजा सुनाई थी और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। मामला यहीं नहीं रुका, बाद में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने 23 मई 2026 को आजम खान की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी थी, जबकि अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा को बरकरार रखा गया था।

हाईकोर्ट में चली लंबी कानूनी बहस

निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए आजम खान और उनके बेटे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस समित गोपाल की अदालत में इस मामले की विस्तृत सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और एन.आई. जाफरी ने दलीलें पेश कीं, जबकि राज्य सरकार का पक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय ने रखा।

दिलचस्प बात यह है कि हाईकोर्ट ने इस याचिका के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा दायर एक अलग आपराधिक रिविजन याचिका को भी शामिल किया था, जिसमें सरकार ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को और बढ़ाने की मांग की थी। 15 अक्टूबर 2026 को अंतिम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब जमानत का यह आदेश आया है।

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