DTH ऑपरेटरों को नहीं देना होगा लाइसेंस शुल्क. नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई ने डीटीएच सेवाओं पर मार्च 2027 से लाइसेंस शुल्क नहीं लगाने की सिफारिश की है। अभी ऑपरेटरों को तिमाही आधार पर औसत आय का 8% शुल्क देना होता है। ट्राई ने इसमें भी बदलाव के सुझाव दिए हैं। नियामक ने कहा है कि अब लाइसेंस शुल्क घटाकर 3% कर देना चाहिए। लेकिन चार साल बाद लाइसेंस शुल्क शून्य होने के बाद भी ऑपरेटरों को मंत्रालय के पास 5 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करानी होगी।