US Supreme Court का बड़ा फैसला, अमेरिका में जन्मे बच्चों को मिलेगी नागरिकता, ट्रंप का आदेश रद्द
World : अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया है कि अमेरिका की जमीन पर पैदा होने वाले लगभग सभी बच्चों को जन्म से ही वहां की नागरिकता मिलेगी। कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस
World : अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया है कि अमेरिका की जमीन पर पैदा होने वाले लगभग सभी बच्चों को जन्म से ही वहां की नागरिकता मिलेगी। कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने की कोशिश की गई थी।
यह फैसला 30 जून 2026 को आया, जिसने अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन की पुष्टि की है। इस नियम के मुताबिक, अमेरिका में पैदा होने वाला हर व्यक्ति वहां का नागरिक होगा, चाहे उसके माता-पिता की इमिग्रेशन स्थिति कुछ भी हो। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय लिखते हुए कहा कि अमेरिका में पैदा हुए बच्चे वहां के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उन्हें जन्म से ही नागरिकता का हक है।
इस मामले में कोर्ट का फैसला 5-4 के बहुमत से आया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के साथ जस्टिस सोनिया सोटोमायोर, एलीना केगन, एमी कोनी बैरेट और केटंजी ब्राउन जैक्सन ने इस फैसले का समर्थन किया। वहीं, जस्टिस ब्रेट कवानुघ ने कुछ तकनीकी बातों पर सहमति जताई लेकिन संवैधानिक व्याख्या पर अलग राय रखी। जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल एलीटो और नील गोरसुच ने इस फैसले का विरोध किया।
अमेरिकी नागरिक स्वतंत्रता संघ (ACLU) ने इस फैसले का स्वागत किया है। ACLU की नेशनल लीगल डायरेक्टर सेसिलिया वांग ने कहा कि कोई भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से संविधान को नहीं बदल सकता। इस फैसले से उन हजारों प्रवासी परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जो अपने बच्चों की नागरिकता को लेकर डरे हुए थे।