UP में 6 जुलाई से मिलेगा जुलाई महीने का मुफ्त राशन, जानिए किसे कितना अनाज और चीनी मिलेगी
UP: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जुलाई महीने के मुफ्त राशन का वितरण 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ ने बताया कि खाद्य आयुक्त के निर्देश पर अंत्योदय और पात्र गृहस्थ
UP: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जुलाई महीने के मुफ्त राशन का वितरण 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ ने बताया कि खाद्य आयुक्त के निर्देश पर अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को तय तारीखों में राशन दिया जाएगा।
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त मिलेगा, जिसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल शामिल है। इसके साथ ही, अप्रैल, मई और जून महीने की तीन किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 54 रुपये के तय दाम पर दी जाएगी। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त मिलेगा, जिसमें एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल होगा।
राशन की दुकानें रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पूरा वितरण ई-पॉस (e-POS) मशीन के जरिए होगा, जिसके लिए लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी के वितरण के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए लोगों को अपनी ही उचित दर दुकान से चीनी लेनी होगी। हालांकि, अनाज के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध है, जिससे लाभार्थी किसी भी सरकारी दुकान से अपना अनाज ले सकते हैं।
दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने NFSA 2013 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। नए मसौदे के अनुसार, अंत्योदय लाभार्थियों को अनाज परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर दिया जा सकता है, जिसमें प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज का प्रावधान है और अधिकतम सीमा 35 किलोग्राम रहेगी। इस प्रस्ताव पर 13 जुलाई 2026 तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र लोगों से समय रहते अपना राशन और चीनी लेने की अपील की है।