Delhi: उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार से उन अपीलों पर सुनवाई शुरू कर दी है, जो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य लो
Delhi: उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार से उन अपीलों पर सुनवाई शुरू कर दी है, जो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया था। फिलहाल सेंगर इस मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं।
कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य की सजा पर क्या है अपडेट?
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले की सुनवाई कर रही हैं। सुनवाई के दौरान जयदीप सिंह सेंगर के वकील ने दलील दी कि दोषियों के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत थे। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई को तय की है। इसके अलावा 19 और 20 मई को भी दलीलों का दौर जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को क्या निर्देश दिए?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्नाव रेप केस (जो एक अलग मामला है) में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस याचिका पर नए सिरे से फैसला लेने और मुख्य अपील का निपटारा दो महीने के भीतर करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या MLA जैसे सार्वजनिक पद पर रहने वाले लोग POCSO एक्ट के तहत ‘पब्लिक सर्वेंट’ की श्रेणी में नहीं आते।
केस से जुड़ी मुख्य तारीखें और घटनाक्रम
| तारीख |
घटना/विवरण |
| 9 अप्रैल 2018 |
उन्नाव रेप सर्वाइवर के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत हुई |
| 16 दिसंबर 2019 |
तिस हजारी कोर्ट ने सेंगर और 6 अन्य को 10 साल की सजा सुनाई |
| 20 अप्रैल 2026 |
हाई कोर्ट ने सजा बढ़ाने वाली सर्वाइवर की अपील खारिज की |
| 15 मई 2026 |
कस्टोडियल डेथ केस में हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई |
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुलदीप सिंह सेंगर को कस्टोडियल डेथ केस में कितनी सजा मिली है?
तिस हजारी कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर और छह अन्य लोगों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में क्या आदेश दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित की गई थी और कोर्ट को इस पर दोबारा फैसला करने को कहा है।