UAE रेजिडेंसी नियमों में बड़ा बदलाव, ओवरस्टे पर लगेगा 50 दिरहम जुर्माना; गोल्डन वीजा के नियम भी बदले
World : अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य UAE (संयुक्त अरब अमीरात) में रह रहा है या वहां जाने की योजना बना रहा है, तो वीजा और रेजिडेंसी से जुड़े नए नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है। Federal Authority for Identity, Citiz
World : अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य UAE (संयुक्त अरब अमीरात) में रह रहा है या वहां जाने की योजना बना रहा है, तो वीजा और रेजिडेंसी से जुड़े नए नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है। Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) ने रेजिडेंसी परमिट और जुर्माने को लेकर कई महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं। इन बदलावों का सीधा असर वहां काम करने वाले प्रवासियों और पर्यटकों पर पड़ेगा।
नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी तरह के वीजा (टूरिस्ट, विजिट या रेजिडेंस) की अवधि खत्म होने के बाद ओवरस्टे करने पर एक समान जुर्माना तय किया गया है। 11 फरवरी 2026 से सभी सात emirates में ओवरस्टे का जुर्माना 50 दिरहम प्रति दिन होगा। पहले टूरिस्ट वीजा पर 10 दिन की छूट मिलती थी, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है और वीजा खत्म होते ही अगले दिन से जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा।
गोल्डन वीजा और अन्य रेजिडेंसी विकल्पों में भी कई बदलाव हुए हैं, जिन्हें नीचे दी गई टेबल में आसान भाषा में समझाया गया है:
| श्रेणी | मुख्य अपडेट/नियम |
|---|---|
| गोल्डन वीजा (प्रॉपर्टी) | तैयार प्रॉपर्टी के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 मिलियन दिरहम की गई है। |
| गोल्डन वीजा (नई कैटेगरी) | AI स्पेशलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स, नर्स और एजुकेटर्स को अब इसमें शामिल किया गया है। |
| डिपेंडेंट वीजा | स्पोंसर की न्यूनतम सैलरी 3,000 से बढ़ाकर 4,000 दिरहम प्रति महीना कर दी गई है। |
| एम्प्लॉयमेंट वीजा | नौकरी छूटने के बाद ग्रेस पीरियड 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। |
| स्टूडेंट वीजा | पूरी डिग्री अवधि के लिए वीजा मिलेगा और हफ्ते में 20 घंटे काम करने की अनुमति होगी। |
| ब्लू वीजा | पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी में काम करने वालों के लिए 10 साल का नया ब्लू वीजा शुरू हुआ है। |
| टूरिस्ट वीजा | सिंगल एंट्री वीजा की अवधि 30 से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। |
इसके अलावा, रेजिडेंसी परमिट जारी करने की प्रक्रिया अब Emirates ID आवेदन से जोड़ दी गई है। विदेशी नागरिकों को UAE में प्रवेश के 60 दिनों के भीतर रेजिडेंसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना देरी का जुर्माना देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपना पुराना रेजिडेंस परमिट कैंसिल कराकर देश के अंदर ही स्टेटस बदलना चाहता है, तो वह 500 दिरहम की फीस देकर ‘Change of Status’ रिक्वेस्ट डाल सकता है।
दुबई में निवेश करने वालों के लिए भी राहत दी गई है। अब दो साल के इन्वेस्टर रेजिडेंस वीजा के लिए अकेले मालिक के लिए न्यूनतम प्रॉपर्टी वैल्यू की शर्त हटा दी गई है। वहीं, संयुक्त स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी में सह-मालिक का हिस्सा कम से कम 4 लाख दिरहम होना चाहिए।