UAE में अब महीने की पहली तारीख को मिलेगी सैलरी, देरी करने वाली कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना

Finance : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कंपनियों को हर महीने की पहली तारीख तक पिछले महीने की सैलरी देनी होगी। यह नया नियम 1 जून 20

Finance : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कंपनियों को हर महीने की पहली तारीख तक पिछले महीने की सैलरी देनी होगी। यह नया नियम 1 जून 2026 से लागू हो गया है, जिसका मकसद कर्मचारियों को समय पर पैसा मिले और पारदर्शिता बनी रहे।

मानव संसाधन और अमीराइजेशन मंत्रालय (MOHRE) ने मिनिस्टिरियल रेजोल्यूशन नंबर 0340 ऑफ 2026 के जरिए यह आदेश जारी किया है। पहले कंपनियों के पास सैलरी देने के लिए 15 तारीख तक का समय होता था, लेकिन अब इस छूट को खत्म कर दिया गया है। सैलरी के लेन-देन के लिए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी निगरानी MOHRE और UAE का सेंट्रल बैंक मिलकर करेंगे।

नियम और जुर्माने की पूरी जानकारी

विवरण नियम/शर्त
सैलरी की डेडलाइन हर महीने की पहली तारीख (Gregorian Month)
लागू होने की तारीख 1 जून 2026
कंप्लायंस लिमिट कुल वेतन का कम से कम 85% समय पर भुगतान होना चाहिए
निगरानी की शुरुआत देरी के दूसरे दिन से इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होगी
प्रशासनिक कार्रवाई 5 दिन की देरी पर नए वर्क परमिट लेने पर रोक लग सकती है
कठोर कार्रवाई भारी जुर्माना, ब्लैकलिस्टिंग और गंभीर मामलों में मालिक पर ट्रैवल बैन

यह नियम खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार होगा जो UAE में नौकरी कर रहे हैं। अब यदि कोई कंपनी सैलरी देने में देरी करती है, तो उसे चेतावनी नोटिस दिए जाएंगे और फिर प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अपनी आर्थिक योजना बनाने में आसानी होगी और वेतन मिलने में होने वाली अनिश्चितता खत्म होगी।