UAE में गलत पार्किंग पर लगेगा भारी जुर्माना, अबू धाबी और दुबई में बदले नियम, जान लीजिए पूरी लिस्ट

World: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ‘पार्क स्मार्ट, पार्क सेफ’ मुहिम चलाई जा रही है। अब वहां सड़क किनारे या गलत जगह गाड़ी खड़ी करने वालों पर सख्ती की जाएगी। अबू धाबी पुल

World: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ‘पार्क स्मार्ट, पार्क सेफ’ मुहिम चलाई जा रही है। अब वहां सड़क किनारे या गलत जगह गाड़ी खड़ी करने वालों पर सख्ती की जाएगी। अबू धाबी पुलिस और दुबई के RTA ने साफ कर दिया है कि केवल तय जगहों पर ही पार्किंग करनी होगी, वरना भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

अबू धाबी में पार्किंग के लिए Mawaqif सिस्टम लागू है। यहां सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से आधी रात तक पार्किंग पेड रहती है, जबकि रविवार और सरकारी छुट्टियों पर यह मुफ्त होती है। ड्राइवरों को सड़क के किनारे लगे रंगों का ध्यान रखना होगा। फिरोजी और काले रंग की पट्टी स्टैंडर्ड पार्किंग के लिए है, जबकि फिरोजी और सफेद प्रीमियम पार्किंग के लिए है। पीली और काली पट्टी का मतलब है कि वहां पार्किंग पूरी तरह मना है।

अबू धाबी पुलिस ने चेतावनी दी है कि खासकर शुक्रवार की नमाज के समय मस्जिदों के पास या मुख्य सड़कों पर गलत पार्किंग न करें। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं, दिव्यांगों के लिए आरक्षित जगह पर बिना परमिट गाड़ी खड़ी करने पर 1,000 दिरहम का जुर्माना देना होगा।

दुबई में पार्किंग का प्रबंधन RTA और Parkin द्वारा किया जा रहा है। यहां शनिवार से गुरुवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पार्किंग शुल्क लगता है। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक और रविवार को पार्किंग मुफ्त रहती है। दुबई के सिटी वॉक में अब बिना बैरियर वाला नया सिस्टम शुरू हुआ है, जिसमें कैमरा नंबर प्लेट पहचान कर अपने आप पैसे काट लेगा।

शहर/क्षेत्र नियम/अपडेट जुर्माना/शुल्क
अबू धाबी गलत पार्किंग/इंटरसेक्शन पर रुकना 500 दिरहम
अबू धाबी दिव्यांग पार्किंग का गलत इस्तेमाल 1,000 दिरहम
दुबई पाम जुमेराह पार्किंग 10 दिरहम प्रति घंटा
शारजाह 10 मिनट की ग्रेस अवधि के बाद भुगतान न करना 150 दिरहम
अबू धाबी स्मार्ट पार्किंग (MBZ सिटी) 2 दिरहम प्रति घंटा

संघीय ट्रैफिक कानून (Federal Decree-Law No. 14 of 2024) के तहत अब सड़कों या फुटपाथ पर गाड़ी खड़ी करना, रोकना या मरम्मत करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह नियम 29 मार्च 2025 से प्रभावी हो चुका है।