UAE में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए बड़ा बदलाव, अब सिर्फ e-passport ही होंगे जारी
World : UAE में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया बदलने वाली है। अब अबू धाबी में पाकिस्तानी दूतावास और दुबई में स्थित कॉन्सुलेट जनरल केवल e-passport ही जारी करेंगे। यह नियम 20 जुलाई 2026 स
World : UAE में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया बदलने वाली है। अब अबू धाबी में पाकिस्तानी दूतावास और दुबई में स्थित कॉन्सुलेट जनरल केवल e-passport ही जारी करेंगे। यह नियम 20 जुलाई 2026 से लागू होगा, जिसके बाद नए आवेदन और रिन्यूअल के लिए सिर्फ ई-पासपोर्ट का ही विकल्प रहेगा।
पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री Mohsin Naqvi ने इस बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस कदम का मकसद सुरक्षा बढ़ाना और पासपोर्ट में होने वाली धोखाधड़ी या जालसाजी को रोकना है। यह नया बायोमेट्रिक पासपोर्ट सिस्टम International Civil Aviation Organization (ICAO) के मानकों के हिसाब से बनाया गया है। इससे यात्रियों को दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर ऑटोमेटेड ई-गेट्स का इस्तेमाल करने में आसानी होगी और इमिग्रेशन की लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा।
सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों के पास पहले से मशीन रीडेबल पासपोर्ट (MRP) हैं, वे अपनी एक्सपायरी डेट तक उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन नागरिकों के पासपोर्ट की वैलिडिटी छह महीने से ज्यादा बची है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे वैलिडिटी छह महीने से कम होने पर ही रिन्यूअल के लिए आवेदन करें। विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक Directorate General of Immigration and Passports (DGIP) के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना जारी रख सकते हैं।
UAE में ई-पासपोर्ट के लिए फीस की जानकारी नीचे दी गई है:
| वैलिडिटी और पेज | नॉर्मल फीस (Dhs) | अर्जेंट फीस (Dhs) |
|---|---|---|
| 5 साल (36 पेज) | 145 | 235 |
| 5 साल (72 पेज) | 260 | 425 |
| 10 साल (36 पेज) | 215 | 355 |
| 10 साल (72 पेज) | 390 | 635 |
इसके अलावा, पाकिस्तान के अंदर सभी पासपोर्ट ऑफिसों में 1 जुलाई 2026 से कैशलेस पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है, जिससे अब वहां नकद लेनदेन बंद कर दिया गया है।