UAE में ई-सिगरेट के लिक्विड पर लगेगा नया टैक्स, 1 सितंबर 2026 से लागू होगा नियम

Finance : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग डिवाइस यानी ई-सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले लिक्विड के लिए नए टैक्स नियम लागू किए हैं। अब इन लिक्विड्स पर न्यूनतम टैक्स की कीमत 1 दिरहम प्रति मिलीलीटर तय की गई

Finance : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग डिवाइस यानी ई-सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले लिक्विड के लिए नए टैक्स नियम लागू किए हैं। अब इन लिक्विड्स पर न्यूनतम टैक्स की कीमत 1 दिरहम प्रति मिलीलीटर तय की गई है। UAE के वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाया है ताकि सभी तंबाकू और वेपिंग प्रोडक्ट्स पर टैक्स के मानक एक समान रहें और बाजार में पारदर्शिता बनी रहे।

यह नया नियम 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा। सरकार का मकसद टैक्स चोरी रोकना और बाजार में सही प्राइसिंग सिस्टम लागू करना है। अधिकारियों ने साफ किया है कि सिगरेट, हुक्का तंबाकू और इसी तरह के अन्य उत्पादों पर पहले से लागू टैक्स नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

टैक्स और नियमों की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:

विवरण नियम/दर
न्यूनतम टैक्स प्राइस 1 दिरहम प्रति मिलीलीटर (लिक्विड्स के लिए)
लागू होने की तारीख 1 सितंबर 2026
ओवरऑल एक्साइज टैक्स तंबाकू और ई-स्मोकिंग उत्पादों पर 100%
कस्टम ड्यूटी इम्पोर्टेड वेपिंग प्रोडक्ट्स पर 100%
VAT (वैल्यू एडेड टैक्स) रिटेल लेवल पर 5% (कुल वैल्यू पर)
डिजिटल टैक्स स्टैम्प (DTS) सभी निकोटीन उत्पादों के लिए अनिवार्य

नियम के मुताबिक, यह टैक्स सभी तरह के लिक्विड्स पर लगेगा, चाहे उनमें निकोटीन हो या न हो। इसमें कंसेंट्रेट्स, पाउडर, जेल और एक्सट्रैक्ट भी शामिल हैं जिन्हें रिटेलर लिक्विड में बदल सकते हैं। जो कंपनियां इन सामानों का आयात, उत्पादन या स्टोरेज करती हैं, उन्हें Federal Tax Authority (FTA) के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बिना डिजिटल टैक्स स्टैम्प वाले उत्पादों को जब्त किया जा सकता है और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।