UAE में दुकानों और रेस्टोरेंट में गाना बजाने के लिए लेना होगा लाइसेंस, दिसंबर 2026 से लागू होगा नया नियम

World : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अब कमर्शियल जगहों पर कॉपीराइट म्यूजिक बजाने के लिए सालाना लाइसेंस लेना जरूरी होगा। यह नया सिस्टम 1 दिसंबर 2026 से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब बिजनेस चलाने वाले लोगों को गानों

World : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अब कमर्शियल जगहों पर कॉपीराइट म्यूजिक बजाने के लिए सालाना लाइसेंस लेना जरूरी होगा। यह नया सिस्टम 1 दिसंबर 2026 से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब बिजनेस चलाने वाले लोगों को गानों के इस्तेमाल के लिए फीस देनी होगी।

UAE के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्रालय ने ‘कलेक्टिव मैनेजमेंट इन म्यूजिक गाइड’ के तहत यह नियम बनाया है। अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरि ने बताया कि इस कदम से संगीतकारों को उनके काम का सही दाम मिलेगा और कॉपीराइट नियमों का पालन होगा। यह बदलाव UAE विजन 2031 के लक्ष्यों के अनुरूप है ताकि क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा मिले।

इस नियम के दायरे में आने वाले बिजनेस की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, शॉपिंग मॉल, जिम, फिटनेस सेंटर, एयरलाइंस, रिटेल आउटलेट्स, टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा लाइव कॉन्सर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी यह लागू होगा।

विवरण जानकारी
लागू होने की तारीख 1 दिसंबर 2026
लाइसेंस की अवधि 1 साल (रिन्यू कराना होगा)
फीस का आधार बिजनेस का साइज और म्यूजिक का प्रकार
विशेष छूट सरकारी संस्थान, स्कूल, चैरिटी इवेंट और निजी फंक्शन
मैनेजमेंट बॉडीज Music Nation और Emirates Music Rights Association (EMRA)
म्यूजिशियन सपोर्ट कुल फीस का 10% हिस्सा कल्चरल सपोर्ट फंड में जाएगा

फीस तय करने के लिए बिजनेस के आकार और म्यूजिक के इस्तेमाल को देखा जाएगा। रिकॉर्डेड बैकग्राउंड म्यूजिक के मुकाबले लाइव परफॉरमेंस और डीजे सेट के लिए ज्यादा चार्ज लिया जाएगा। म्यूजिक नेशन और EMRA जैसी संस्थाएं रॉयल्टी वसूलने और लाइसेंस जारी करने का काम करेंगी। मंत्रालय समय-समय पर फील्ड इंस्पेक्शन करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नियमों का पालन हो रहा है।