UAE में घरेलू कामगारों की भर्ती करने वाली 42 एजेंसियों पर लगा जुर्माना, 135 उल्लंघन पाए गए

World : UAE के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MoHRE) ने घरेलू कामगारों की भर्ती करने वाली 42 एजेंसियों पर भारी जुर्माना लगाया है। साल 2026 की पहली छमाही के दौरान इन एजेंसियों में कुल 135 कानूनी और प्रशासनिक कमियां प

World : UAE के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (MoHRE) ने घरेलू कामगारों की भर्ती करने वाली 42 एजेंसियों पर भारी जुर्माना लगाया है। साल 2026 की पहली छमाही के दौरान इन एजेंसियों में कुल 135 कानूनी और प्रशासनिक कमियां पाई गईं। सरकार का यह कदम घरेलू कामगार बाजार की निगरानी बढ़ाने और नियोक्ता व कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई फेडरल डिक्री-लॉ और उसके नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। सबसे ज्यादा शिकायतें रिफंड को लेकर थीं। नियमों के मुताबिक, अगर कोई घरेलू कामगार वापस आता है या काम से गायब हो जाता है, तो भर्ती ऑफिस को दो हफ्ते के भीतर नियोक्ता के पैसे वापस करने होते हैं। कुल 135 उल्लंघनों में से 106 मामले इसी रिफंड प्रक्रिया का पालन न करने से जुड़े थे। बाकी 29 मामलों में एजेंसियों ने भर्ती के तय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था।

MoHRE ने साफ किया है कि यह जुर्माना इसलिए लगाया गया ताकि लाइसेंस प्राप्त ऑफिसों की सर्विस बेहतर हो और लोगों का भरोसा बढ़े। मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए केवल सरकारी मान्यता प्राप्त Tadbeer सेंटर्स और लाइसेंस वाली एजेंसियों का ही इस्तेमाल करें।

इससे पहले साल 2026 की शुरुआत में मंत्रालय ने बिना लाइसेंस के काम करने वाली 12 एजेंसियों को बंद कर दिया था और उन्हें पब्लिक प्रॉसिक्यूशन को सौंप दिया था। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो नियोक्ता बिना लाइसेंस वाले एजेंटों से कामगार रखेंगे, उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें जुर्माना, कामगार का डिपोर्टेशन और आपराधिक मामले दर्ज होना शामिल है। हालांकि, मंत्रालय ने उन एजेंसियों की तारीफ भी की है जिन्होंने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ नियमों का पालन किया है।