UAE में रेस्टोरेंट के खिलाफ वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर पर लगा 81 हजार दिरहम का जुर्माना, फोन भी जब्त
World : UAE के अबू धाबी में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भारी जुर्माना भरना पड़ा है। अदालत ने एक रेस्टोरेंट के बारे में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में इन्फ्लुएंसर पर 81,000 दिरहम का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने
World : UAE के अबू धाबी में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भारी जुर्माना भरना पड़ा है। अदालत ने एक रेस्टोरेंट के बारे में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में इन्फ्लुएंसर पर 81,000 दिरहम का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इस वीडियो को मानहानि वाला माना और रेस्टोरेंट के पक्ष में फैसला सुनाया।
अबू धाबी कोर्ट ने 14 जुलाई 2026 को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने न केवल जुर्माना लगाया बल्कि इन्फ्लुएंसर को वह वीडियो डिलीट करने का आदेश दिया और उसका फोन भी जब्त कर लिया। UAE में मानहानि को सिर्फ सिविल मामला नहीं बल्कि एक आपराधिक अपराध माना जाता है। यहाँ के साइबर क्राइम कानून (Federal Decree-Law No. 34 of 2021) और पीनल कोड के तहत ऑनलाइन अपमान करने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है।
कानून के मुताबिक, साइबर क्राइम कानून की धारा 43 के तहत ऑनलाइन किसी की गरिमा को ठेस पहुँचाने पर 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं पीनल कोड की धाराओं के तहत एक साल तक की जेल या 20 हजार दिरहम तक का जुर्माना लगता है, जो गंभीर मामलों में बढ़कर दो साल की जेल या 50 हजार दिरहम तक हो सकता है। नए मीडिया रेगुलेशन नियमों के तहत अब सोशल मीडिया क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर भी सख्त गाइडलाइन्स लागू की गई हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, UAE की अदालतें मानहानि की परिभाषा को काफी व्यापक मानती हैं। इसमें गलत आरोप लगाना, अपमानजनक भाषा में रिव्यू देना और यहाँ तक कि प्राइवेट मैसेज भेजना भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति वीडियो पोस्ट करने के बाद उसे डिलीट भी कर देता है, तो भी वह कानूनी कार्रवाई से नहीं बच सकता क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां उस कंटेंट तक पहुँच सकती हैं।
हाल के दिनों में ऐसे और भी मामले सामने आए हैं। जून 2026 में दुबई की एक सिविल कोर्ट ने एक वकील की मानहानि के लिए 80,000 दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया था। वहीं फरवरी 2026 में अजमान की एक अदालत ने स्नैपचैट पर मानहानि करने वाले एक इन्फ्लुएंसर पर 30,000 दिरहम का जुर्माना लगाया था।