UAE में डिजिटल विज्ञापन के नियम हुए सख्त, बिना परमिट प्रमोशन करने वालों पर लगेगा जुर्माना
World : UAE में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए विज्ञापन देने वाले अब नए नियमों का पालन करेंगे। The UAE Times जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब GCC और अन्य देशों तक पहुंच आसान हो गई है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए ह
World : UAE में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए विज्ञापन देने वाले अब नए नियमों का पालन करेंगे। The UAE Times जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब GCC और अन्य देशों तक पहुंच आसान हो गई है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। अब ऑनलाइन प्रमोशन के लिए आधिकारिक परमिट लेना जरूरी होगा।
The UAE Times एक डिजिटल मीडिया पब्लिकेशन है जिसे Content Stars FZE LLC द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह संस्थान UAE के नेशनल मीडिया अथॉरिटी (NMA) से मान्यता प्राप्त है। नियमों के मुताबिक, किसी भी पेड कंटेंट या विज्ञापन को स्पष्ट रूप से पहचानना होगा ताकि पाठकों को पता चले कि यह एक विज्ञापन है। विज्ञापन का असर खबर या एडिटोरियल कंटेंट पर नहीं पड़ेगा।
UAE मीडिया काउंसिल ने यह साफ कर दिया है कि 1 फरवरी 2026 से सभी विज्ञापनदाताओं और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वैध ‘एडवरटाइजर परमिट’ होना अनिवार्य है। यह नियम पेड और अनपेड दोनों तरह के ऑनलाइन प्रमोशन पर लागू होगा। इस परमिट को लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 तय की गई है।
विज्ञापनों के लिए कुछ सख्त मानक तय किए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है:
- भ्रामक या झूठे दावे नहीं किए जा सकते।
- प्रतिद्वंदी कंपनियों की बुराई करना मना है।
- शराब, नशीले पदार्थ और तंबाकू का प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- विज्ञापन में UAE की संस्कृति, पहचान और मूल्यों का सम्मान करना होगा।
- इन्फ्लुएंसर्स को यह साफ बताना होगा कि कंटेंट प्रमोशनल है।
नियमों की अनदेखी करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। हाल ही में 12 जुलाई 2026 को उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया, जिन्होंने बिना लाइसेंस के कमर्शियल प्रमोशन किया था। मीडिया गतिविधियों में शामिल संस्थाओं के पास ट्रेड लाइसेंस के साथ UAE मीडिया काउंसिल का परमिट होना भी जरूरी है।
जो लोग The UAE Times के साथ विज्ञापन देना चाहते हैं, वे sales@uaetimes.ae पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।