UAE के Abu Dhabi में मानव तस्करी रोकने के लिए बनी स्पेशल कोर्ट, Sheikh Mansour ने जारी किया आदेश
World: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने Abu Dhabi में मानव तस्करी के अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया है। यह फैसला Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan द्वारा जारी किए गए रेजोल्यूशन नंबर 40 ऑफ 2026 के तहत लिय
World: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने Abu Dhabi में मानव तस्करी के अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया है। यह फैसला Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan द्वारा जारी किए गए रेजोल्यूशन नंबर 40 ऑफ 2026 के तहत लिया गया है। इस कदम का मकसद मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई को तेज करना और मानवाधिकारों की रक्षा करना है।
7 जुलाई 2026 को जारी इस आदेश के जरिए अब जांच, मुकदमे और सुनवाई की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सरल और तेज बनाया जाएगा। Sheikh Mansour, जो Abu Dhabi Judicial Department (ADJD) के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इस फैसले को मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इस नई व्यवस्था से पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी और दोषियों को जल्द सजा मिल सकेगी।
यह स्पेशल कोर्ट Abu Dhabi के पूरे क्षेत्र में मानव तस्करी के सभी मामलों की सुनवाई करेगा। इसमें एक विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूशन (Public Prosecution) भी शामिल होगा जो जांच और केस चलाने का काम करेगा। यह व्यवस्था फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट और अपील कोर्ट तक फैली होगी।
नियमों के मुताबिक, जो मामले अभी दूसरी अदालतों में चल रहे हैं, उन्हें भी इस स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बशर्ते उनकी दलीलें अभी पूरी न हुई हों। इस पूरे सिस्टम को लागू करने की जिम्मेदारी Abu Dhabi Judicial Department के अंडरसेक्रेटरी को सौंपी गई है।