UAE में डिजिटल न्यूज़ पोर्टल ‘The UAE Times’ की शुरुआत, वीजा और लेबर नियमों की मिलेगी सटीक जानकारी
World: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले लोगों और वहां काम की तलाश करने वालों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘The UAE Times’ शुरू हुआ है। यह पोर्टल Content Stars FZE LLC द्वारा चलाया जा रहा है। पहले इसक
World: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले लोगों और वहां काम की तलाश करने वालों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘The UAE Times’ शुरू हुआ है। यह पोर्टल Content Stars FZE LLC द्वारा चलाया जा रहा है। पहले इसका नाम ‘UAE Labours’ था, जिसे 7 मई 2026 को बदलकर ‘The UAE Times’ कर दिया गया ताकि यह ज्यादा विषयों को कवर कर सके।
यह पोर्टल खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार होगा जो UAE के कानूनों, वीजा नियमों, लेबर रेगुलेशन और इमिग्रेशन अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं। इसके अलावा यहां ट्रैफिक नियमों, जुर्माने की जानकारी और बिजनेस सेटअप से जुड़ी गाइडेंस भी मिलेगी। यह एक रजिस्टर्ड डिजिटल पब्लिकेशन है जिसे नेशनल मीडिया अथॉरिटी से मंजूरी मिली है।
पोर्टल का दावा है कि वह अपनी सारी जानकारी सरकारी विभागों से लेकर देता है। इसमें मुख्य रूप से Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE), Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP), General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA) और Roads and Transport Authority (RTA) जैसे विभाग शामिल हैं।
UAE में मीडिया के लिए नियम काफी सख्त हैं। 29 मई 2025 को लागू हुए नए मीडिया कानून के तहत सभी डिजिटल और प्रिंट प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाया गया है। इस कानून में नफरत फैलाने वाली बातों, गलत जानकारी और प्राइवेसी के उल्लंघन पर सख्त पाबंदी है। नियमों का पालन न करने पर 10 लाख दिराहम तक का जुर्माना लग सकता है। ‘The UAE Times’ की प्राइवेसी पॉलिसी भी UAE के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के मुताबिक बनाई गई है।