Thane में 7 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी, जज ने कहा कहानी बाद में गढ़ी गई

Maharashtra/Thane: ठाणे की एक स्पेशल Pocso कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप और उसकी 73 साल की दादी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि गंभीर य

Maharashtra/Thane: ठाणे की एक स्पेशल Pocso कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप और उसकी 73 साल की दादी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि गंभीर यौन शोषण की कहानी बाद में जोड़ी गई लगती है ताकि अपराध को और ज्यादा गंभीर दिखाया जा सके।

यह पूरा मामला 3 अक्टूबर 2021 का है। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि आरोपी ने घर में घुसकर सो रही दादी के साथ छेड़छाड़ की और बच्ची के साथ यौन शोषण किया। इस मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (रेप), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 452 (घर में जबरन घुसना) के साथ-साथ Pocso एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया था।

स्पेशल जज G T Pawar ने 23 जून 2026 को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि यौन शोषण के गंभीर आरोपों में सच्चाई की कमी है और ऐसा लगता है कि मामले को और संगीन बनाने के लिए बाद में कुछ बातें जोड़ी गईं। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।