Telangana: हैदराबाद, साइबरबाद और मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड पर चलाया बड़ा अभियान। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 1,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा से को
Telangana: हैदराबाद, साइबरबाद और मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड पर चलाया बड़ा अभियान। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 1,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
किस इलाके में कितने लोग पकड़े गए?
पुलिस की इस मुहिम में अलग-अलग कमिश्नरेट में भारी संख्या में लोग पकड़े गए। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 445 लोगों को बुक किया, जिसमें 371 टू-व्हीलर और 48 फोर-व्हीलर चालक शामिल थे। साइबरबाद में 283 लोगों पर कार्रवाई हुई, जिसमें 227 टू-व्हीलर और 39 फोर-व्हीलर वाले थे। वहीं मलकाजगिरी में 318 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें 271 टू-व्हीलर और 37 फोर-व्हीलर चालक थे।
नियम तोड़ने पर कितनी होगी सजा?
पुलिस ने चेतावनी दी है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी चलाकर किसी घातक हादसे का कारण बनता है, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत केस चलेगा। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा?
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर V. C. Sajjanar ने पहले भी शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की तुलना आतंकवादियों से की है। उन्होंने इसे सड़कों पर ‘आतंक का कार्य’ बताया है। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे शराब पीकर ड्राइविंग न करें और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि सड़क हादसे कम हों।
Frequently Asked Questions (FAQs)
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब कौन सी धारा लगेगी?
अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने से कोई घातक दुर्घटना होती है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें अधिकतम 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
हैदराबाद, साइबरबाद और मलकाजगिरी में कुल कितने लोग पकड़े गए?
तीनों कमिश्नरेट इलाकों में मिलाकर 1,000 से ज्यादा मोटरिस्टों को बुक किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या टू-व्हीलर चलाने वालों की है।