Delhi में वकील पर हमले का मामला, Supreme Court ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट, सुरक्षा के दिए निर्देश
Delhi: देश की सबसे बड़ी अदालत Supreme Court ने दिल्ली के एक वकील पर हुए हमले के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश वकील पंकज शर्मा पर हुए हमले और उसके
Delhi: देश की सबसे बड़ी अदालत Supreme Court ने दिल्ली के एक वकील पर हुए हमले के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश वकील पंकज शर्मा पर हुए हमले और उसके बाद उन्हें मिली धमकियों के बाद आया है।
मामला 11 जुलाई 2026 का है जब पंकज शर्मा पर उनके दिल्ली स्थित घर पर हमला हुआ था। आरोप है कि हमलावरों ने उनका सिर लोहे के गेट से टकराया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और सिर में आठ टांके लगाने पड़े। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने इस हमले की निंदा की और वकील व उनके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की थी।
मंगलवार 14 जुलाई 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने साफ कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट किसी ऐसे अधिकारी द्वारा दाखिल की जानी चाहिए जिसका रैंक Deputy Commissioner of Police (DCP) से कम न हो। रिपोर्ट में इस बात की जानकारी भी देनी होगी कि FIR वापस लेने के लिए दी गई धमकियों की दूसरी शिकायत पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है।
वकील पंकज शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस सुरक्षा और जांच के ट्रांसफर की मांग की है। उनका कहना है कि आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं, इसलिए पुलिस ने शुरुआत में FIR दर्ज करने में आनाकानी की और बाद में गंभीर चोटों के बावजूद मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया। उन्होंने मांग की है कि इसमें हत्या के प्रयास (BNS की धारा 109) और खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने जैसी गंभीर धाराएं जोड़ी जाएं।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे पंकज शर्मा को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई 2026 को होगी।