Delhi: राजधानी दिल्ली की पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों की हालत खराब होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि दिल्ली गोल्फ क्लब और पंचशील स्कूल जैसी प्राइवेट संस्थाओं को ये विरासत स्थल
Delhi: राजधानी दिल्ली की पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों की हालत खराब होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि दिल्ली गोल्फ क्लब और पंचशील स्कूल जैसी प्राइवेट संस्थाओं को ये विरासत स्थल लीज़ पर क्यों दिए गए। अदालत ने कहा कि संरक्षण के आदेशों के बावजूद कई स्मारक पूरी तरह उपेक्षित पड़े हैं।
निजी संस्थाओं को लीज़ देने और लापरवाही पर क्या कहा कोर्ट ने?
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्मारकों के रखरखाव में घोर लापरवाही देखी। कोर्ट ने कहा कि बिना सख्त शर्तों के ऐतिहासिक जगहों को गोल्फ क्लब या स्कूलों को सौंपना समझ से बाहर है। इतिहासकार डॉ. स्वप्ना लिडल की रिपोर्ट में इन जगहों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, चोरी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई थीं। कोर्ट ने NDMC के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने का निर्देश दिया है कि इन स्थलों का रखरखाव क्यों नहीं किया गया।
अधिकारियों पर क्या होगी कार्रवाई और क्या हैं निर्देश?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और NDMC जैसे अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर स्मारकों में चोरी या तोड़फोड़ जारी रहती है, तो संबंधित इलाके के SHO को सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर और उपायुक्त को भी ड्यूटी में लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इन विरासतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
कौन-कौन सी संस्थाएं और विभाग इस मामले में शामिल हैं?
इस मामले में कई सरकारी विभागों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को 173 विरासत स्थलों की स्थिति पर जानकारी न देने के लिए पहले ही अवमानना नोटिस मिल चुका है। दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग ने 19 और MCD ने 85 में से केवल 62 स्मारकों का सर्वे किया है, जिसे कोर्ट ने अपर्याप्त माना। यह पूरा मामला राजीव सूरी द्वारा लोधी-युग की ‘गुमटी’ के संरक्षण के लिए दायर याचिका से शुरू हुआ था।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सुप्रीम कोर्ट ने किन निजी संस्थाओं के नाम लिए हैं?
कोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब (DGC) और पंचशील स्कूल का जिक्र किया है, जिन्हें ऐतिहासिक स्थल पट्टे पर दिए गए थे और वहां रखरखाव की कमी पाई गई।
लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर क्या एक्शन हो सकता है?
अदालत ने कहा है कि अगर स्मारकों में अतिक्रमण, चोरी या तोड़फोड़ रुकती नहीं है, तो संबंधित स्थानीय SHO को निलंबित किया जा सकता है।