Delhi: सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोस की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

Delhi: 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में फंसे कथित ठग Sukesh Chandrasekhar की पत्नी और एक्ट्रेस Leena Maria Paulose की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने बुधवार, 17 जून 2026 को इस मामले में दिल्ली

Delhi: 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में फंसे कथित ठग Sukesh Chandrasekhar की पत्नी और एक्ट्रेस Leena Maria Paulose की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने बुधवार, 17 जून 2026 को इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज है।

लीना पॉलोस की तरफ से दलील दी गई कि वह सितंबर 2021 से जेल में हैं और काफी समय बीत जाने के बाद भी ट्रायल में देरी हो रही है। उनके वकील ने यह भी कहा कि अन्य सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए लीना को भी राहत मिलनी चाहिए। साथ ही, PMLA कानून के तहत महिलाओं को मिलने वाली विशेष छूट का भी हवाला दिया गया।

दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस की Economic Offences Wing (EOW) और Enforcement Directorate (ED) ने जमानत का कड़ा विरोध किया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि लीना पॉलोस केवल पत्नी नहीं बल्कि सुकेश चंद्रशेखर द्वारा चलाए जा रहे संगठित अपराध सिंडिकेट की ‘को-हेड’ थीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अवैध पैसों के लेन-देन में मदद की और कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया।

इससे पहले 5 मई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तो जमानत दे दी थी, लेकिन MCOCA केस में जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 को होगी।