Delhi: दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित ए.एन. झा डियर पार्क (हौज खास डियर पार्क) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस पार्क में हिरणों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे वहां की प
Delhi: दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित ए.एन. झा डियर पार्क (हौज खास डियर पार्क) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस पार्क में हिरणों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे वहां की पारिस्थितिकी पर असर पड़ रहा है। अब इस पार्क में केवल 38 हिरण ही रखे जा सकेंगे, जबकि बाकी सैकड़ों हिरणों को राजस्थान के सुरक्षित जंगलों में शिफ्ट किया जाएगा।
पार्क में कितने हिरण रहेंगे और कहां जाएंगे बाकी हिरण
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पार्क की क्षमता के हिसाब से यहां अब अधिकतम 38 हिरण ही रह सकते हैं। इनमें 15 नर और 23 मादा हिरण शामिल होंगे। जो हिरण इस संख्या से ज्यादा हैं, उन्हें राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जैसे वन्यजीव अभयारण्यों में भेजा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) की निगरानी में होगी ताकि जानवरों को कोई तकलीफ न हो।
कोर्ट ने DDA और मंत्रालय को क्या निर्देश दिए
कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को आदेश दिया है कि वह हिरणों के रहने और उनके प्रबंधन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और ट्रेंड स्टाफ का इंतजाम करे। साथ ही, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को निर्देश दिया गया है कि वह हिरणों के ट्रांसफर के लिए बनाए गए नियमों को छह महीने के भीतर अंतिम रूप दे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस पार्क की ‘संरक्षित वन’ वाली स्थिति नहीं बदलेगी और इसे किसी भी कमर्शियल काम के लिए लीज पर नहीं दिया जाएगा।
क्यों लिया गया यह फैसला
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने CEC की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया। रिपोर्ट में पाया गया कि पार्क में हिरणों की आबादी अनियंत्रित हो गई थी क्योंकि उनकी नसबंदी और जन्म नियंत्रण के उपाय सही से लागू नहीं किए गए थे। सेंट्रल जू अथॉरिटी (CZA) ने भी अगस्त 2021 में नियमों का पालन न होने की वजह से इस पार्क की ‘मिनी चिड़ियाघर’ वाली मान्यता रद्द कर दी थी। कोर्ट का मानना है कि वन्यजीवों को बिना किसी ठोस कारण के पिंजरों या छोटे बाड़ों में नहीं रखा जाना चाहिए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली के डियर पार्क में अब कितने हिरण रह सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, ए.एन. झा डियर पार्क में अब अधिकतम 38 हिरण रह सकते हैं, जिनमें 15 नर और 23 मादा हिरण शामिल होंगे।
बाकी हिरणों को कहां भेजा जाएगा?
पार्क से हटाए गए सैकड़ों हिरणों को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा।