Patna HC के फैसले पर Supreme Court नाराज, कहा- महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में रिसर्च की कमी है

Bihar: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के एक फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामला एक महिला के साथ हुई छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश से जुड़ा था, जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले

Bihar: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के एक फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामला एक महिला के साथ हुई छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश से जुड़ा था, जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले सुनाने से पहले जरूरी रिसर्च नहीं की जा रही है, जो कि चिंता का विषय है।

पूरा मामला हिमांशु कुमार पाठक बनाम बिहार राज्य का है। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने अपने फैसले में कहा था कि महिला के कपड़े उतारने की कोशिश करना और उसके सीने को दबाना ‘बलात्कार की कोशिश’ (Attempt to Rape) की श्रेणी में नहीं आता। हाई कोर्ट ने माना कि यह आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की मर्यादा को ठेस पहुँचाने का अपराध तो है, लेकिन इसे धारा 375 और 376 के तहत बलात्कार की कोशिश नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था।

15 जुलाई 2026 को जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में एक विस्तृत आदेश जारी करेगा।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी (NJA) की एक्सपर्ट कमेटी की एक रिपोर्ट को मंजूरी दी। इस रिपोर्ट में यौन अपराधों के मामलों में जजों के लिए संवेदनशीलता और व्यवहार से जुड़ी गाइडलाइन्स दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश की सभी हाई कोर्ट और जिला अदालतों को इन गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करना होगा। इस हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा ताकि सभी न्यायिक अधिकारी इसे पढ़ सकें।

बता दें कि इससे पहले फरवरी 2026 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक इसी तरह के विवादित फैसले को पलट दिया था। पटना हाई कोर्ट वाला यह मामला साल 2008 का है, जिसमें आरोपी को 2013 में सजा सुनाई गई थी, जिसे हाल ही में हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था।